आत्मनिर्भर हरियाणा ब्याज छूट योजना 2021

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आत्मनिर्भर हरियाणा ऋण योजना 2021(ब्याज छूट) , ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, पंजीयन प्रक्रिया (Atmanirbhar Haryana Rs. 15,000 Loan Scheme – DRI Yojana [Apply at Bank]) at atmanirbhar.haryana.gov.in

हरियाणा सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने की योजना बनाई जा रही है। जिस अर्थव्यवस्था ने कोरोनावायरस नामक वायरस को हिला दिया है उसे भरने की कोशिश अब हरियाणा सरकार द्वारा आत्मनिर्भर अभियान चलाकर की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 3 लाख गरीब लोगों को फिर से व्यवसाय आरंभ करने के लिए 15000 का ऋण हरियाणा सरकार प्रदान करने वाली है। इस आत्मनिर्भर हरियाणा ऋण योजना के अंतर्गत सरकार छोटे व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को लोन की राशि प्रदान करेगी। जिसके लिए उन्हें इस योजना में आवेदन भरना होगा। इस योजना के अंतर्गत बैंक से लोन प्रदान करने के लिए डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट योजना पंजीकरण करना आवश्यक है।

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आत्मनिर्भर हरियाणा ब्याज छूट योजना

योजना का उद्देश्य –

हरियाणा सरकार डिफरेंशियल रेट इंटरेस्ट योजना के अंतर्गत गरीब लोगों से 4% ब्याज की दर से ऋण की राशि पर ब्याज लिया जाता है। परंतु किए गए बदलाव के अनुसार आत्मनिर्भर ऋण के तहत हरियाणा सरकार द्वारा केवल 2% ब्याज ही इस योजना में गरीबों से लिया जाएगा। छोटे व्यवस्थाओं को दोबारा से आरंभ करने और गरीबों को राहत पैकेज पहुंचाने के लिए इस योजना का आरंभ कर दिया गया है। इस योजना के लिए सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ का पैकेज भी जारी कर दिया गया है। मुख्य रूप से इस योजना के अंतर्गत उन व्यवस्थाओं को लिया जाएगा जो कोविड-19 के चलते बुरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं।

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आत्मनिर्भर हरियाणा ऋण योजना मुख्य बिंदु

  • सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना के अंतर्गत छोटे व्यापारियों के लिए 15000 रुपये की राशि प्रत्येक गरीब व्यक्ति को देने का निर्णय लिया है।
  • लगभग तीन लाख गरीब लोगों को जो छोटे व्यवसाय करते हैं उन्हें इस आत्मनिर्भर ऋण योजना के तहत 2% ब्याज की दर होगी.
  • आत्मनिर्भर हरियाणा ऋण अंतर दर ब्याज योजना के तहत लोगों को दिया जाएगा।
  • आमतौर पर डीआरआई स्कीम के अंतर्गत ऋण की राशि लोगों को देने के बदले 4% ब्याज दर के हिसाब से राशि ली जाती थी परंतु इसमें से 2% ब्याज ऋण लेने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाएगा और 2% ब्याज की राशि का वह राज्य सरकार स्वयं करेगी।
  • 15000 रुपये की लोन राशि को प्राप्त करने के लिए छोटे व्यापारी अपने निकटतम बैंक शाखा में जाकर आवेदन भर सकते हैं।

शिक्षा ऋण पर 3 महीने का ब्याज माफ (3 Months Interest Waiver on Education Loan

मजदूरों की भलाई के साथ-साथ छात्रों की भलाई को सोचते हुए भी हरियाणा सरकार ने उन सभी छात्रों के ब्याज को माफ कर दिया है जिन्होंने अपनी शिक्षा के लिए ऋण लिया था। उनमें मुख्य रूप से ऐसे छात्र मौजूद हैं जो शिक्षा पूरी करने वाले हैं या फिर पिछले साल शिक्षा पूरी कर चुके हैं। कोविड-19 में फैली बेरोजगारी की वजह से सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसके तहत अगले 3 महीने तक उनके ब्याज की राशि को माफ कर दिया गया है। इस योजना से 36000 लोग लाभ प्राप्त कर पाएंगे और इस योजना का बजट 40 करोड़ रखा गया है।

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आत्मनिर्भर हरियाणा डीआरआई योजना के तहत 15000 का ऋण (Need for Atmanirbhar Haryana Rs. 15,000 Loans under DRI Yojana)

हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई इस योजना के तहत कोविड-19 के महा संक्रमण की वजह से जो भी पारिवारिक आय प्रभावित हुई है उसकी भरपाई करने की कोशिश की जा रही है। पारिवारिक आय में कमी आने की वजह से राजस्व में बेहद कमी आई है। हालांकि इस महामारी के दौरान भी लगातार हरियाणा सरकार इस बात का ध्यान रखे हुए हैं कि परिवार की दैनिक आवश्यकताओं को समय पर पूरा किया जा सके ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे।

इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार पिछले 3 महीने में 15,09,108 परिवारों को 636 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान कर चुकी है। इस पूरी राशि का वितरण लाभार्थियों के बैंक में हस्तांतरण करके उन्हें लाभ प्रदान किया गया है। सरकार के भरसक प्रयासों के द्वारा 3,70,925 परिवार ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड ना होने की वजह से वह राशन प्राप्त नहीं कर पाए। इसके बावजूद भी सरकार ने ऐसी संकट की घड़ी में उन परिवारों को टोकन के माध्यम से मुफ्त राशन प्रदान करने का काम लगातार जारी रखा गया।

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हरियाणा ब्याज छूट योजना” के तहत ऋण के लिए आवेदन पत्र ( डीआरआई / मुद्रा के तहत शिशु ऋण / शिक्षा ऋण)

हरियाणा आत्मनिर्भर ऋण योजना के अंतर्गत लोग कम ब्याज में बैंक से ऋण ले सकते है. इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया है. नीचे दिए तरीके से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है –

  • सबसे पहले आप सरकार द्वारा शुरू की गई हरियाणा आत्मनिर्भर पोर्टल पर जाएँ.
  • यहाँ आपको तीन विकल्प दिखाई देंगें – बैंक ऋण के लिए आवेदन, बैंक स्लॉट बुकिंग, घर पर नगद वितरण पोस्टल सेवा.
  • आप बैंक से ऋण लेना चाहते है तो उस लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद एक न्यू फॉर्म खुल जायेगा.
  • यहाँ आप तीन तरह के ऋण ले सकते है डीआरआई, मुद्रा के तहत शिशु ऋण एवं शिक्षा ऋण. किसी एक का चयन करें, फिर अपने बैंक का चयन करें, इसके बाद जिला एवं शाखा का चयन करें. इसे सबमिट कर दें.
  • अब आपने जिस विकल्प को चुना है उसके आधार पर एक फॉर्म खुल जायेगा, जहाँ आपको अपनी सारी पर्सनल जानकारी भरनी होगी. फॉर्म में सभ सही जानकारी भरने के बाद उसे सबमिट कर दें.
  • अधिकारीयों का द्वारा आपके फॉर्म को चेक किया जायेगा जिसके बाद आपको इसका कन्फर्मेशन मेसेज दिया जायेगा.

सरकार द्वारा अब इस बात पर मुख्य ध्यान दिया जा रहा है कि धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था को जो हानि पहुंची है। धीरे-धीरे और शहद प्रयासों से उन सभी नुकसान की भरपाई की जाए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा छोटे व्यापारियों को ऋण की राशि प्रदान करने का काम आरंभ किया जा चुका है। ताकि वह फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सके और अपना व्यापार आरंभ करते हुए वे अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए राज्य के राजस्व भरण में भी अपना योगदान दे सकें।

DRI योजना के अंतर्गत पात्रता क्या है?

योजना का लाभ लेने के लिए अगर आवेदक ग्रामीण क्षेत्र का है तो उसकी सालाना आय अधिकतम 18 हजार, शहरी है तो 24 हजार होनी चाहिए.

मुद्रा योजना के अंतर्गत शिशु लोन में कितना लोन सरकार दे रही है?

सरकार 50 हजार तक का लोन बिना किसी गारंटी के दे रही है.

हरियाणा सरकार ने शिक्षा लोन कितना माफ़ किया है?

हरियाणा में रहने वाले विद्यार्थी जिन्होंने 1 अप्रैल 2015 के बाद शिक्षा लोन लिया है, उनका अप्रैल से जून 2020 तक का ब्याज हरियाणा सरकार देगी.

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